Mukhymantri Udymi Yojana Online Apply: बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” शुरू की है जिसमें 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। बिहार के लोग जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब, आपका 5 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए Mukhymantri Udymi Yojana Online Apply कैसे करना है, कौन से कागजात चाहिए, और किसे मिल सकता है, यह सब नीचे बताया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
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Mukhymantri Udymi Yojana Online Apply
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पंजीकरण करने पर आपको 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा, जिसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं? यहां आसान तरीके से समझाया गया है:
चरण 1 – रजिस्ट्रेशन करें:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और पासवर्ड डालें।
- फॉर्म ध्यान से भरें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद लें।
चरण 2 – आवेदन जमा करें:
- वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म सही से भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करें और रसीद की एक कॉपी रखें।
इन सरल चरणों का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Mukhymantri Udymi Yojana Eligibility
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा और महिलाएं इस योजना में प्राथमिकता पाएंगी।
- आवेदकों के पास कम से कम 12वीं कक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बराबर की योग्यता होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) होना चाहिए, जिसमें मंजूर राशि भेजी जाएगी।
- फर्म के स्वामित्व के लिए आवेदक के व्यक्तिगत पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- चालू खाता फर्म के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदकों को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। इसमें स्वामित्व, साझेदारी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हो सकती हैं।
Mukhymantri Udymi Yojana Documents Required
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिहार सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:
- यह योजना केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए है।
- इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, या महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक ने इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर चालू खाता होना चाहिए, ताकि लोन की राशि सीधे उसमें ट्रांसफर की जा सके।
- प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है।
- चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका पंजीकरण करवाना जरूरी है। वह प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कोई भी विकल्प चुन सकता है।
तो यह Mukhyamantri Rajshri Yojana in Hindi जो हमने आपके लिए बनाई है। आप इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई और यह उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें। इस तरह की और पोस्ट के लिए हमारी साइट Hindijankaripur.com को बुकमार्क करना न भूलें।
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